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Monday, January 07, 2019

Taxation In India

In India, Taxes are divided into the following Six Groups/भारत में, करों को निम्नलिखित छह समूहों में विभाजित किया गया है:-


India is a Federal state. Power is divided between the Union and the states. The functions have been classified as exclusively for the centre, exclusively for the state and both for the centre and the states.


भारत एक संघीय राज्य है। सत्ता, संघ और राज्यों के बीच विभाजित है। कार्यों को विशेष रूप से केंद्र के लिए, विशेष रूप से राज्य के लिए और केंद्र और राज्यों दोनों के लिए भी वर्गीकृत किया गया है।


The constitution provided a way to distribute the revenues from captain taxes collected by the centre among the states. To ensure a fair and judicious balance between the respective shares of the centre and states. Article 280 of our constitution empowers the President of India to set up a Finance Commission every five years.


संविधान ने केंद्र द्वारा राज्यों से एकत्र किए गए मुख्य करों से राजस्व को वितरित करने का एक तरीका प्रदान किया। केंद्र और राज्यों के संबंधित शेयरों के बीच एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति को हर पांच साल में एक वित्त आयोग स्थापित करने का अधिकार देता है।


In India, taxes are divided into six groups/भारत में, करों को छह समूहों में विभाजित किया गया है:


(I) Taxes Levied, Collected and Retained by the Centre/केंद्र द्वारा लगाया व एकत्रित किया गया कर:-


These taxes are belonging to the centre exclusively. In other words, no part of the proceeds of these taxes can be assigned to the states. The following taxes fall under this category:


ये कर विशेष रूप से केंद्र से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, इन करों की आय का कोई भी हिस्सा राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। निम्नलिखित कर इस श्रेणी में आते हैं:


Corporation Tax (Corporate tax)/निगम कर


(Customs Duties/सीमा शुल्क


Surcharge on Income Tax/आयकर पर अधिभार


Taxes on the capital value of assets of individual and companies/व्यक्तिगत और कंपनियों की संपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर


Fees on matters of the Union list/संघ सूची के मामलों पर शुल्क


(II) Taxes Levied by the Centre but Collected and Appropriated by the States/केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर:-


The following taxes are included in this category/इस श्रेणी में निम्नलिखित कर शामिल हैं:


Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes and others/विनिमय, चेक, वचन पत्र और अन्य के बिलों पर स्टाम्प शुल्क


Excise duties on medicinal and toilet preparation containing alcohol/औषधीय और शौचालय की सामग्री व शराब पर उत्पाद शुल्क


Those taxes which form part of the union list are levied by the centre but (a) collected by the states within which such duties are levied, and (b) collected by the centre when such duties are levied within any Union Territory


वे कर जो संघ सूची का हिस्सा हैं, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन (ए) उन राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं जिनके भीतर इस तरह के करों को लगाया जाता है, और (ख) केंद्र द्वारा एकत्र किए जाते हैं जब किसी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर इस तरह के शुल्क लगाए जाते हैं।


(III) Taxes Levied and Collected by the Centre but Assigned to the States/वे कर, जिसे केंद्र द्वारा लगाया व एकत्र किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है:-

This category includes the following duties and taxes/इस श्रेणी में निम्नलिखित शुल्क और कर शामिल हैं:

Duties on succession to property (other than agricultural land)/संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क(कृषि भूमि के अलावा)


Estate duty on the property (other than agricultural land)/संपत्ति पर संपदा शुल्क (कृषि भूमि के अलावा)


Terminal taxes on goods and passengers carried by railways, sea and airways/रेलवे, समुद्र और वायुमार्ग द्वारा किए गए परिवहन के लिए माल और यात्रियों पर टर्मिनल कर


Taxes on railway fares a freight/रेल भाड़े पर कर 


Taxes on the transaction in stock exchanges and future markets (other than stamp duties)/स्टॉक एक्सचेंज और भविष्य के बाजारों में लेनदेन पर कर (स्टांप ड्यूटी के अलावा)


Taxes on the sale or purchase of newspapers and taxes on advertisements published in them/समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद पर कर और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर


Taxes on the sale or purchase of goods in course of inter-state trade or commerce (other than newspaper)/अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य (अखबार के अलावा) के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर


Taxes on the consignment of goods in the course of inter-state trade or commerce/अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की परिवहन पर कर


The net proceeds of these duties and taxes are assigned to states in accordance with the principles laid down by the parliament.


इन शुल्कों और करों की शुद्ध आय संसद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को सौंपी जाती है।


(IV) Taxes Levied and Collected by the Centre and Compulsorily Distributed between the Centre and the States/केंद्र द्वारा लगाए व एकत्रित किये गए परन्तु अनिवार्य रूप से केंद्र व राज्यों के बीच बांटे गए कर:-


Taxes on income (other than agricultural income and corporation tax) shall be levied and collected by the centre but compulsorily distributed between the centre and the states in such manner as prescribed by the president on the recommendations of the Finance Commission. The obligatory sharing of income tax is provided by Article 270 of the Constitution.


आय पर कर (कृषि आय और निगम कर के अलावा) केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच अनिवार्य रूप से वितरित किया जाएगा, जैसा कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है। आयकर के अनिवार्य बंटवारे को संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा सुझाव प्रदान किया गया है।


(V) Taxes Levied and Collected by the Centre and may be distributed between the Centre and the States/केंद्र द्वारा लगाया व एकत्र किया गया परन्तु केंद्र व राज्यों के बीच इक्षित बंटवारे वाला कर:-


Under this category falls the excise duties included in the Union list except those on medicinal and toilet preparations. These are levied and collected by the centre. The net proceeds of such duties can be paid to states out of the Consolidated Fund of India only if the parliament so provides.


इस श्रेणी के तहत औषधीय और शौचालय की सामग्री को छोड़कर संघ सूची में शामिल उत्पाद शुल्क आती है। इन्हें केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। ऐसे शुल्कों की शुद्ध आय का भुगतान भारत के समेकित कोष में से केवल तभी किया जा सकता है जब संसद ऐसा प्रदान करती है।


Further, the principles of distribution shall also be laid down by the parliament. It is to be noted that sharing of the proceeds, of income tax, is obligatory, while that of excise duties is permissible.


इसके अलावा, वितरण के सिद्धांतों को भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आय का कर, आयकर का बंटवारा अनिवार्य है, जबकि उत्पाद शुल्क अनुमत (आज्ञा पाने योग्य) है।


(VI) Taxes Levied and Collected and Retained by States/राज्यों द्वारा लगाया, एकत्र किया गया और अपनाया गया कर:-


The following taxes and duties exclusively belong to states. They are mentioned in the State list. Every state is entitled to levy, collect and appropriate these taxes. The taxes are/निम्नलिखित कर और शुल्क विशेष रूप से राज्यों के हैं। राज्य सूची में उनका उल्लेख है। हर राज्य इन करों को वसूलने, इकट्ठा करने और अपनाने का हकदार है। ये कर हैं:-

Duty on succession to agricultural land/कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क 


Estate duty on agricultural land/कृषि भूमि पर संपदा शुल्क


Land revenue/भू-राजस्व 


Tax on agricultural income/कृषि आय पर कर


Tax on land and buildings/भूमि और भवनों पर कर


Capitation taxes/प्रतिव्यक्ति कर


Tax on mineral rights/खनिज अधिकारों पर कर


Tax on the consumption or sale of electricity/बिजली की खपत या बिक्री पर कर


Tax on vehicles/वाहनों पर कर


Tax on the sales and purchase of goods (other than newspaper) for e.g. Sales tax/माल (अखबार के अलावा) की बिक्री और खरीद पर कर। जैसे- बिक्री कर


Tolls Taxes/टोल टैक्स


Tax on professions, trades and employment/व्यवसायों, व्यापारों और रोजगार पर कर


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